
16 राजनीतिक प्रकरणों की
वापसी का निर्णय
००००००००००
धान के साथ सोयाबीन, अरहर, कोदो
कुटकी, रागी और रामतिल को भी
न्याय योजना में शामिल किया जाएगा
००००००००००
- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई. मंत्रिपरिषद की बैठक कई अहम फैसले भी लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने PC में बताया कि कैबिनेट में 23 मुद्दों पर आज चर्चा हुई। 16 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया गया है।
- उन्होंने बताया कि धान के साथ-साथ सोयाबीन, अरहर, कोदो कुटकी, रागी और रामतिल को भी न्याय योजना में शामिल किया जाएगा, वर्मी खाद के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक खाद तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। गोधन न्याय योजना में भी अहम निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के तहत डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त पद के लिए पदोन्नति को मंजूरी दी गई है, और बस संचालकों के अग्रिम टैक्स के भुगतान को चार माह आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि और वानिकी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की जाएगी, योजना के तहत प्रति एकड़ दस हजार की राशि दी जाएगी।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- 1- लद्दाख इंडो चाइना सीमा पर हुई झड़प में 16 जून 2020 को शहीद सिपाही गणेश राम जी (बिहार रेजीमेंट) की बहन कुमारी गंगा कुंजाम को जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी के पद पर विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 2– छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड -19 संक्रमण के लिए आवश्यक सामग्रियां जो राज्य के लिए आवश्यक हैं और जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन/नवीन प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।
- 3– छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के स्थान पर गत 10 वर्षो अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं दो हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि आबंटन को 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ भूमि आबंटित हो, का प्रावधान किया गया है।
- 4– छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
- योजना में खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें आगमी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
- 5–राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2020 में धान फसल के पंजीकृत कृषकों एवं धान बीज उत्पादक कृषकों को 5837.40 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में दिए जाने का निर्णय लिया गया।
- योजना में खरीफ 2021 की समस्त फसलों को जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर , मंूग , उड़द , कुल्थी , सोयाबीन , मूंगफल्ली, तिल, रामतिल, कपास, सनई, जूट के साथ साथ कृषि वानिकी तथा गन्ना फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- इस योजना में समस्त श्रेणी के भूमि स्वामी कृषक एवं वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। खरीफ 2021 से योेजना के अंतर्गत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि स्वामी कृषक को प्रथम 2 वर्ष के लिए 9000 रूपए प्रति एकड़ की दर से 4 किश्तों में आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
अगर आपको यह पोस्ट जानकारी पूर्ण उपयोगी लगे तो कृपया इसे शेयर जरूर करें।
स्वास्थ्य : ब्लैक फंगस : क्यों और किसे हो सकता है, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर
व्यापार जगत : गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF? कौन देगा बेहतर रिटर्न – पढ़े पूरी खबर
व्यापार जगत : लघु उद्योग भारती की पहल पर सराफा कारोबारियों के लिए हालमार्किंग पर हुआ वेबनायर